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विद्युत पेंशन कर्मियों हेतु विशेष सूचना*

By Goapl Gupta · 21 Apr 2026 · 17 views
*विद्युत पेंशन कर्मियों हेतु विशेष सूचना*
जिन विद्युत कर्मियों ने अपने सेवाकाल के साढ़े नौ वर्ष तक EPF कटौती कराई है। उसके बाद पुरानी पेंशन में आए है। उस समय या बाद में भी EPF का पैसा नहीं उठाया है। उनका *58 वर्ष की आयु के बाद भविष्य निधि कार्यालय द्वारा पेंशन आदेश* जारी किया जा रहा है। अतः EPF की कटौती का स्टेटमेंट बनाकर संबंधित *भविष्य निधि कार्यालय* में प्रस्तुत करें ताकि पेंशन का एरियर भुगतान के साथ वर्तमान में ईपीएफ की पेंशन भी चालू हो सके।

*(अमर सिंह सांखला)*
*अखिल भारतीय अध्यक्ष* *अखिल भारतीय विद्युत सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ* *(भारतीय मजदूर संघ उदयपुर)*

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