रोडवेज अनफिट ड्राइवर के रोके गए वेतन को तत्काल प्रभाव से भुगतान करें, हाईकोर्ट
By Goapl Gupta ·
22 May 2026 ·
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रोडवेज अनफिट ड्राइवर के रोके गए वेतन को तत्काल प्रभाव से भुगतान करें, हाईकोर्ट
डूंगरपुर डिपो के कर्मचारियों को 6 माह से नहीं मिला वेतन मेडिकल अनफिट को लाइट ड्यूटी नहीं देने का है मामला
डूंगरपुर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में डूंगरपुर डिपो में कार्यरत चालक वर्ग के कर्मचारी अब्दुल अनीस की ओर से दायर रेट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए नवंबर 2025 से याची कर्ताओं के रुक गए वेतन को तत्काल प्रभाव से भुगतान किए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है
याची करता ओके अभिव्यक्ति डॉक्टर अर्पण कुमार शर्मा में बताया कि याची करता अब्दुल अनीस को लंबे समय से मेडिकल अनफिट होने के कारण लाइट ड्यूटी के अंतर्गत डिपो स्तर पर अन्य कार्यों में पद स्थापित किया गया था निगम मुख्यालय जयपुर में अक्टूबर 2025 को एक परिपत्र जारी कर चालक और परिचालक पद के उन सभी कर्मचारियों को अपने मूल पदों के कार्य पर वापस लगाए जाने के आदेश सभी डिपो मैनेजर को दिए थे जो निगम में विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों पर पद स्थापित है लेकिन परिपथ में मेडिकल अनफिट होने के आधार पर अपने मूल पदों पर कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों को पुन अपने चालक या परिचालक पद ही की ड्यूटी पर वापस लिए जाने से पहले उनके नवीनतम मेडिकल अनफिट प्रमाण पत्र के आधार पर उनको सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के समक्ष पुणे मेडिकल जांच के लिए भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे जयपुर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त कर्मचारी अपने मूल पद की ड्यूटी पर छूट दिए जाने का प्रावधान दिया गया और मेडिकल अनफिट कर्मचारियों को पुणे मेडिकल जांच सक्षम बोर्ड से कराई जाए