जेडीए की चुप्पी पर उठे सवाल: लोटस विला में कॉर्नर प्लॉट पर जी+3 अवैध निर्माण, कार्रवाई कब?
By Goapl Gupta ·
07 Jun 2026 ·
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जेडीए की चुप्पी पर उठे सवाल: लोटस विला में कॉर्नर प्लॉट पर जी+3 अवैध निर्माण, कार्रवाई कब?
जयपुर। प्रताप नगर क्षेत्र स्थित लोटस विला में कॉर्नर प्लॉट पर कथित रूप से बेसमेंट सहित जी+3 मंजिला अवैध निर्माण किए जाने और निर्माण कार्य लगातार जारी रहने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि निर्माण स्वीकृत मानचित्र, भवन उपविधियों और नियमानुसार अनुमति के विपरीत किया गया है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल जांच होनी चाहिए। लोगों का यह भी आरोप है कि जेडीए की कथित मिलीभगत या लापरवाही के कारण नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी भवन का निर्माण बिना स्वीकृति या स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया जाता है, तो राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 तथा लागू भवन उपविधियों के तहत नोटिस जारी कर निर्माण रुकवाने, सील करने और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यदि सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत या भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं तो अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।
स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि:
निर्माण की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए।
स्वीकृत मानचित्र और वास्तविक निर्माण का मिलान कराया जाए।
नियम विरुद्ध पाए जाने पर निर्माण को सील कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।
मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय की जाए।
नोट: इस समाचार में जेडीए की "सेटिंग" या मिलीभगत संबंधी बातें स्थानीय आरोपों के रूप में प्रस्तुत हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना शेष है। यदि संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखना चाहे तो उसे भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।