भवानीपुर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त राज्य सरकार को नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब; ब्यावर के राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने पर भी तलब हुई रिपोर्ट
By Goapl Gupta ·
14 Jul 2026 ·
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भवानीपुर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त
राज्य सरकार को नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब; ब्यावर के राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने पर भी तलब हुई रिपोर्ट
जयपुर/ब्यावर। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने भवानीपुर गांव में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि यह केवल भवानीपुर गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्यावर क्षेत्र के राजमार्गों के आसपास हुए अतिक्रमण का मुद्दा भी जनहित से जुड़ा हुआ है। ग्रामवासियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप असवाल के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने तथा पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। खंडपीठ ने एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री जी.एस. गिल को भी निर्देश दिए कि वे नगर पालिका आयुक्त, ब्यावर से शपथ-पत्र प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। शपथ-पत्र में यह स्पष्ट किया जाए कि ब्यावर नगर और उसके आसपास के राजमार्गों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं या नहीं। हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और निर्देश के बाद भवानीपुर गांव सहित ब्यावर क्षेत्र में सरकारी भूमि एवं राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।