तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दी जानकारी*
By Goapl Gupta ·
18 Jul 2026 ·
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*तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दी जानकारी*
सलूम्बर, 18 जुलाई। जिले में युवा पीढ़ी को तंबाकू उत्पादों के सेवन से बचाने एवं तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अवैध हुक्का बार तथा ई-सिगरेट के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को सलूम्बर जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस विभाग एवं एसआरकेपीएस, राजस्थान द्वारा जिले के समस्त पुलिस अधिकारीयों का आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधक समिति राजस्थान के राज्य समन्वयक हिरेंद्र सेवदा ने कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4,(सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंध)धारा 5(तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार प्रतिबंध ), धारा 6अ( नाबालिगो को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 6ब(शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध एवं धारा 7 (तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए पैकेट पर चित्रात्मक चेतावनी प्रदर्शित अनिवार्य) हुक्का बार , ई - सिगरेट एक्ट के प्रावधानों, उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
कार्यशाला के दौरान एसपी श्री विशनाराम ने सभी पुलिस अधिकारियों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा-2003) की धारा 4,5, 6 अ ,ब एवं 7 की पालना किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए ।
कार्यशाला के अंत में वसुधा विकास संस्थान सलूम्बर से मेघराज मीणा व भरत ने सभी का आभार प्रकट किया ।
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