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चिकित्सा विभाग द्वारा मारोठ में लगा फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप, दुकानदारों को 500 की जगह देने पड़े 800 रुपए,

By Goapl Gupta · 17 Jan 2026 · 21 views
चिकित्सा विभाग द्वारा मारोठ में लगा फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप,

दुकानदारों को 500 की जगह देने पड़े 800 रुपए,



मारोठ: आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार - मिलावट पर वार“ अभियान के तहत जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत के निर्देशानुसार जिले में रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किये जा रहे है। जिसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन शुक्रवार को मारोठ (नावां) में किया गया। खाद्य कारोबारकर्ताओं को व्यापार करने के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है अगर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास नहीं होता है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 31 में 25 हजार का जुर्माना बताया गया है
जिसके तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया की जिले में अभियान के तहत शुक्रवार को मारोठ कस्बे में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 17 खाद्य कारोबार कर्ताओं के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं।
विभाग द्वारा दुकानदारों से फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के तहत 500 रुपए ओर दुकानदारों की सुविधाओं के तहत व्यवस्था के नाम से 300 रुपए सहित 800 रुपए लिए गए। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सभी ईमित्र पर 600 से 700 रूपये में बनाए जा रहे हैं।
इस बारे में फूड इंस्पेक्टर बाबूलाल चौधरी से जानकारी चाही गईं तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 500 रुपए ही लिए जा रहे हैं और 300 रूपये व्यापारियों को सुविधा मिले इसके लिए हमारे साथ आया ईमित्र द्वारा लिए जा रहे है। इस दौरान बाबूलाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं राजू राम सहायक कर्मचारी उपस्थित रहे।

इनका कहना है:
अगर कैंप के दौरान दुकानदारों से विभाग द्वारा 500 रुपए से ज्यादा लेना नियम विरुद्ध है मामले की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई होगी।

नरेंद्र चौधरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीडवाना कुचामन ।

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